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चार साल पहले हुई हत्या में तीन को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
Updated Mon, 05 Oct 2015 11:45 PM IST
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अजीमनगर थाना क्षेत्र के खिमौतिया बख्ती में चार साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। क्षेत्र के खिमौतिया बख्ती गांव निवासी राज किशोर को 24 नवंबर 11 को कुछ लोगों ने घेरकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई प्रताप सिंह की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ दर्ज की थी। घटना के पीछे चकबंदी की जमीन को लेकर हुआ विवाद बताया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश की और फिर इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया।
पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथम राजेंद्र कुमार ने इस घटना के आरोपी खिमौतिया बख्ती गांव निवासी पारस सिंह उर्फ पारा सिंह, चुन्नी लाल, अमीर हसन को उम्रकैद की सजा और 77 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई प्रताप सिंह की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ दर्ज की थी। घटना के पीछे चकबंदी की जमीन को लेकर हुआ विवाद बताया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश की और फिर इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया।
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पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथम राजेंद्र कुमार ने इस घटना के आरोपी खिमौतिया बख्ती गांव निवासी पारस सिंह उर्फ पारा सिंह, चुन्नी लाल, अमीर हसन को उम्रकैद की सजा और 77 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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