फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Order to give Rs 54,000 as insurance to the farmer

Raebareli News: किसान को बीमा के 54 हजार रुपये देने का आदेश

Thu, 27 Nov 2025 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 27 Nov 2025 12:04 AM IST
विज्ञापन
Order to give Rs 54,000 as insurance to the farmer
रायबरेली। बीमा कंपनी ने किसान को भुगतान नहीं किया। इस पर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 50 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति व्यय के दो हजार व वाद व्यय के भी दो हजार रुपये देने होंगे।
विज्ञापन


बरगदहा कठगर निवासी सूरज पाल ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। बताया कि उसने पशुधन बीमा योजना के तहत एक भैंस का 50 हजार रुपये का बीमा कराया था। इसके बाद उसने बीमा के प्रीमियम का भी भुगतान किया। बीमा करते समय किसान ने चिकित्साधिकारी की तरफ से जारी भैंस का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी कंपनी को दिया था। बीमा अवधि के दौरान भैंस मर गई।
विज्ञापन


इसकी सूचना किसान ने बीमा कंपनी को दी। इसके बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इस पर उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया गया। अध्यक्ष मदन लाल निगम, सदस्य प्रतिमा सिंह व सुनीता मिश्रा ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया और 54 हजार रुपये का भुगतान किसान को करने का आदेश दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed