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दो भाइयों समेत चार को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास
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रायबरेली। कोर्ट ने अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र से जुड़े करीब आठ साल पुराने मामले में हमला करने वाले दो भाइयों समेत चार अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट संख्या पांच के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) वीरेंद्र सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मोहनगंज थाना क्षेत्र के खानापुर चपरा निवासी मालती देवी ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार अमरूद की डाल तोड़ने के विवाद को लेकर चार अगस्त 2013 की शाम गांव के ही कल्लू, फूलचंद्र, रामू व सतनाम वादिनी के जेठ रामबहोरे को मारने लगे। इस दौरान रामबहोरे के अलावा बचाने आए लोगों को भी चोटें आईं।
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पुलिस ने विवेचना के बाद फूलचंद्र उसके भाई रामू के अलावा कल्लू व सतनाम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दो भाइयों समेत चारों अभियुक्तों को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि प्रतिकर के रूप में चोटिल रामबहोरे को देने का भी आदेश दिया है।
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छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट संख्या पांच के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) वीरेंद्र सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मोहनगंज थाना क्षेत्र के खानापुर चपरा निवासी मालती देवी ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार अमरूद की डाल तोड़ने के विवाद को लेकर चार अगस्त 2013 की शाम गांव के ही कल्लू, फूलचंद्र, रामू व सतनाम वादिनी के जेठ रामबहोरे को मारने लगे। इस दौरान रामबहोरे के अलावा बचाने आए लोगों को भी चोटें आईं।
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पुलिस ने विवेचना के बाद फूलचंद्र उसके भाई रामू के अलावा कल्लू व सतनाम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दो भाइयों समेत चारों अभियुक्तों को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि प्रतिकर के रूप में चोटिल रामबहोरे को देने का भी आदेश दिया है।