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Raebareli News: फाइनेंस कंपनी के वसूली नोटिस को किया निरस्त
Fri, 26 Sep 2025 12:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Fri, 26 Sep 2025 12:54 AM IST
सार
रायबरेली जिला उपभोक्ता आयोग ने फाइनेंस कंपनी का 3234 रुपये की वसूली नोटिस निरस्त कर दिया। आयोग ने कंपनी पर क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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विस्तार
रायबरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मुकदमे में सुनवाई करते हुए फाइनेंस कंपनी के वसूली नोटिस को निरस्त करने का आदेश दिया है। एक-एक हजार रुपये का क्षतिपूर्ति व वाद व्यय देने का अर्थदंड भी लगाया।
शहर के बड़ा कुंआ निवासी पवन कुमार पुत्र श्रीराम का आरोप है कि हरियाणा के गुरुग्राम स्थित होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस कंपनी के डीलर व मधुबन रेलवे क्रॉसिंग स्थित कुनाल इफ्को कम ने मोबाइल सेट लोन पर दिलाने का वादा किया था। 20 अक्तूबर 2022 को 11500 रुपये में वाइवो की जगह लावा कंपनी का मोबाइल दे दिया। साथ ही पांच किस्तों में लोन को जमा करना था।
आरोप है कि पांच किस्तों में 12850 रुपये जमा करने के बाद भी 30 जुलाई 2023 को लोन में नो ड्यूज के नाम पर फाइनेंस कंपनी ने 3234 रुपये का बकाया वसूली नोटिस जारी कर दिया। बार-बार प्रयास के बाद भी नो ड्यूज नहीं दिया गया। पीड़ित ने फोरम का दरवाजा खटखटाया।
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मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मदनलाल निगम, सदस्य सुनीता मिश्रा व प्रतिमा सिंह ने फाइनेंस कंपनी का 3234 रुपये की वसूली नोटिस को निरस्त कर दिया। कंपनी को एक-एक हजार रुपये वाद व्यय व क्षतिपूर्ति का भी भुगतान करने का आदेश दिया। 45 दिन के अंदर भुगतान न करने पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।
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शहर के बड़ा कुंआ निवासी पवन कुमार पुत्र श्रीराम का आरोप है कि हरियाणा के गुरुग्राम स्थित होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस कंपनी के डीलर व मधुबन रेलवे क्रॉसिंग स्थित कुनाल इफ्को कम ने मोबाइल सेट लोन पर दिलाने का वादा किया था। 20 अक्तूबर 2022 को 11500 रुपये में वाइवो की जगह लावा कंपनी का मोबाइल दे दिया। साथ ही पांच किस्तों में लोन को जमा करना था।
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आरोप है कि पांच किस्तों में 12850 रुपये जमा करने के बाद भी 30 जुलाई 2023 को लोन में नो ड्यूज के नाम पर फाइनेंस कंपनी ने 3234 रुपये का बकाया वसूली नोटिस जारी कर दिया। बार-बार प्रयास के बाद भी नो ड्यूज नहीं दिया गया। पीड़ित ने फोरम का दरवाजा खटखटाया।
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मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मदनलाल निगम, सदस्य सुनीता मिश्रा व प्रतिमा सिंह ने फाइनेंस कंपनी का 3234 रुपये की वसूली नोटिस को निरस्त कर दिया। कंपनी को एक-एक हजार रुपये वाद व्यय व क्षतिपूर्ति का भी भुगतान करने का आदेश दिया। 45 दिन के अंदर भुगतान न करने पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।