फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   The court acquitted the accused due to lack of evidence.

Pilibhit News: साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने आरोपियों को किया दोष मुक्त

Fri, 12 Dec 2025 11:56 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 12 Dec 2025 11:56 PM IST
विज्ञापन
The court acquitted the accused due to lack of evidence.
बीसलपुर। मुंसिफ न्यायालय ने सहकारी चीनी मिल में हंगामा कर कर्मचारियों को कमरे में बंद करने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी किसानों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
विज्ञापन

वर्ष 2008 में किसान सहकारी चीनी मिल के तत्कालीन प्रधान प्रबंधक मुश्ताक अली ने कोतवाली में कुछ किसानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद साबिर उर्फ गुल्लू पहलवान, रोहिताश कुमार, विशाल, लईक अहमद, मोहम्मद निसार, एनुद्दीन और रियाजुद्दीन को आरोपी बनाया गया था।
विज्ञापन

आरोपी रोहिताश कुमार गांव रमपुरा नगरिया का है। अन्य सभी आरोपी मोहल्ला ग्यासपुर के रहने वाले हैं। प्राथमिकी में इन किसानों पर मिल परिसर की शांतिभंग करने, खराब गुणवत्ता वाला गन्ना तौलने के लिए दबाव बनाने, उत्पात मचाने, कर्मचारियों को कमरे में बंद करने और झगड़ा करने के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने अपनी विवेचना कर आरोप पत्र मुंसिफ न्यायालय में दाखिल किया। मुंसिफ न्यायालय में मजिस्ट्रेट दुष्यंत कुमार शर्मा ने मामले की सुनवाई की। फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed