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Pilibhit News: नकली सीमेंट पकड़े जाने के मामले में पांचवें दिन दर्ज की गई रिपोर्ट
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पीलीभीत। शहर के नजदीक बिलगांव मार्ग पर श्री गिरिराज जी इंडस्ट्रीज के गोदाम पर छापे के दौरान पकड़े गई नकली सीमेंट की खेप के मामले में पांचवें दिन रिपार्ट दर्ज कर ली गई। इसमें अल्ट्राटेक कंपनी से जुड़े कर्मचारी की ओर से कोतवाली में फर्म के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कर्मचारी गुड़गांव के सेक्टर 39 के रहने वाले कमल सिंह ने कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बिलगांव मार्ग पर श्री गिरिराज जी इंडस्ट्रीज पर खराब सीमेंट पीसने और छानने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट के नए नकली कट्टों में भर कर बेचे जाने की जानकारी मिली थी। इसपर थाने में सूचना देने के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
टीम को देख दुकान पर मौजूद व्यक्ति भाग गया। तलाशी लेने पर दुकान में अल्ट्राटेक सीमेंट के 26 नकली खाली कट्टे व 50 कट्टों में भरे सीमेंट के अलावा डालमिया सीमेंट के खराब व जमे हुए सीमेंट के काफी मात्रा में कट्टे मिले। सूचना नायब तहसीलदार को दी गई। इसपर 96 खाली बोरियों में से एक बोरी को सील कर नमूने के लिए रखा गया।
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जबकि नकली सीमेंट में लगभग 10 किलो सीमेंट को नमूने के तौर पर और शेष सामग्री को नायब तहसीलदार की ओर से गोदाम में ही सील किया गया। मामले में फर्क के मालिक के खिलाफ धारा 63/65 काॅपीराइट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
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अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कर्मचारी गुड़गांव के सेक्टर 39 के रहने वाले कमल सिंह ने कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बिलगांव मार्ग पर श्री गिरिराज जी इंडस्ट्रीज पर खराब सीमेंट पीसने और छानने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट के नए नकली कट्टों में भर कर बेचे जाने की जानकारी मिली थी। इसपर थाने में सूचना देने के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
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टीम को देख दुकान पर मौजूद व्यक्ति भाग गया। तलाशी लेने पर दुकान में अल्ट्राटेक सीमेंट के 26 नकली खाली कट्टे व 50 कट्टों में भरे सीमेंट के अलावा डालमिया सीमेंट के खराब व जमे हुए सीमेंट के काफी मात्रा में कट्टे मिले। सूचना नायब तहसीलदार को दी गई। इसपर 96 खाली बोरियों में से एक बोरी को सील कर नमूने के लिए रखा गया।
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जबकि नकली सीमेंट में लगभग 10 किलो सीमेंट को नमूने के तौर पर और शेष सामग्री को नायब तहसीलदार की ओर से गोदाम में ही सील किया गया। मामले में फर्क के मालिक के खिलाफ धारा 63/65 काॅपीराइट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई।