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Pilibhit News: 22 साल बाद मिला न्याय, हादसे में दोषी चालक को एक साल की सजा

Sat, 19 Sep 2026 01:35 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:35 AM IST
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Justice after 22 years: Driver convicted in accident sentenced to one year in jail.
पीलीभीत। न्यायिक मजिस्ट्रेट बीसलपुर दुष्यंत कुमार शर्मा ने लापरवाही से ट्रक हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की मौत के 22 वर्ष पुराने मामले में गांव ढकिया निवासी आरोपी चालक सलीम को दोषी करार करते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2500 रुपये के जुर्माना भी लगाया है।
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वादी मुकदमा वालादीन ने थाना बीसलपुर में 16 जनवरी 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और उसका भाई मुनेश कुमार 16 जनवरी 2004 को खेत पर जा रहे थे। तभी शिशु विहार बिलसंडा नहर के पास पहुंचे। तभी पीछे से एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए लाया और वादी के भाई मुनेश कुमार को टक्कर मार दी। मुनेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वह मौके से भाग गया। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र चालक सलीम के विरुद्ध न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट बीसलपुर ने आरोपी सलीम को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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