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Pilibhit News: पालिका चुनाव के मामले में अदालत ने दिया दोबारा नोटिस जारी करने का आदेश
Sat, 15 Jul 2023 11:26 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sat, 15 Jul 2023 11:26 PM IST
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पीलीभीत। नगर पालिका परिषद पीलीभीत के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पुनः मतगणना कराने की याचिका पर जिला जज सुधीर कुमार ने प्रतिवादियों को दूसरा नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इसमें सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
केजीएन कॉलोनी के नफ़ीस अंसारी की पत्नी नसरीन अंसारी ने अधिवक्ता राशिद मियां कदीरी से जिला जज के न्यायालय में पुनर्मतगणना के लिए याचिका दाखिल कराई थी। याचिका में कहा था कि वर्ष 2023 के निकाय चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान और आस्था अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान से चुनाव लड़ी थीं।
मतदान 11 मई और मतगणना 13 मई को हुई। आरोप है निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना एवं उल्लंघन करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से मतगणना कर भाजपा प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। मतगणना में गड़बड़ी की गई। याचिका में पुनः मतगणना कराने की मांग की गई। पिछली तिथि पर जिला जज सुधीर कुमार ने सुनवाई कर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया। प्रतिवादियों को नोटिस तामील न होने पर न्यायालय ने पुनः नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है। संवाद
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केजीएन कॉलोनी के नफ़ीस अंसारी की पत्नी नसरीन अंसारी ने अधिवक्ता राशिद मियां कदीरी से जिला जज के न्यायालय में पुनर्मतगणना के लिए याचिका दाखिल कराई थी। याचिका में कहा था कि वर्ष 2023 के निकाय चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान और आस्था अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान से चुनाव लड़ी थीं।
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मतदान 11 मई और मतगणना 13 मई को हुई। आरोप है निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना एवं उल्लंघन करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से मतगणना कर भाजपा प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। मतगणना में गड़बड़ी की गई। याचिका में पुनः मतगणना कराने की मांग की गई। पिछली तिथि पर जिला जज सुधीर कुमार ने सुनवाई कर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया। प्रतिवादियों को नोटिस तामील न होने पर न्यायालय ने पुनः नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है। संवाद
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