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Pilibhit News: विवाहिता को जिंदा जलाने वाले पति और सास को उम्रकैद

Fri, 12 Jul 2024 10:28 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 10:28 PM IST
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Husband and mother-in-law get life imprisonment for burning married woman alive
पीलीभीत। विवाहिता की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) छाया शर्मा ने पति व सास को दोषी पाते हुए 20-20 हजार रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना पूरनपुर में विवाहिता के पिता ने तहरीर देकर कहा कि उन्होंने पुत्री प्रीति का विवाह वर्ष 2017 में थाना पूरनपुर के ग्राम हुसैनपुर निवासी सोनू सिंह से किया था। 24 मई 2018 को सोनू ने प्रीति को शराब पीकर पीटा। घर आई पुत्री को समझौते के बाद ससुराल भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद फिर प्रीति को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।
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नौ मार्च 2019 को दहेज की मांग पूरी न करने पर सोनू सिंह व उसकी मां महेश्वरी ने केरोसिन डाल कर प्रीति को जला दिया। 80 प्रतिशत जल जाने के कारण इलाज के दौरान जिला अस्पताल में प्रीति की मौत हो गई।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना के बाद पुलिस ने पति सोनू सिंह व सास महेश्वरी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई सुबूत व गवाह पेश किए गए।


न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मृतका के पति व सास को दोषी पाते हुए 20-20 हजार रुपये अर्थ दंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) मनोज कुमार मिश्रा ने की। संवाद
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