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नौ दिन बाद भी नहीं मिला हाइकोर्ट का आदेश

Thu, 05 Mar 2015 11:20 PM IST
बीसलपुर/पीलीभीत।
बीसलपुर/पीलीभीत। Updated Thu, 05 Mar 2015 11:20 PM IST
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Nine days after the order of the High Court did not
अपहृत मासूम शहनवाज की बरामदगी संबंधी हाईकोर्ट का आदेश कोतवाली पुलिस को
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नौ दिन बाद गुरुवार को भी नहीं मिल पाया है। यह हाल तब है जब हाईकोर्ट द्वारा दी गई अवधि में मात्र एक दिन का समय शेष रह गया है।

मोहल्ला ग्यासपुर निवासी लकड़ी विक्रेता अशरफ वेग के पांच वर्षीय पुत्र शहनवाज का बदमाशों ने तीन जनवरी को अपहरण कर लिया था। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध रिपोर्ट तो चार जनवरी को दर्ज की थी लेकिन पुलिस की प्रगति इस मामले में अभी तक शून्य है।

पुलिस से मायूस होकर अशरफ ने हाईकोर्ट में इस बाबत याचिका दायर की थी। याचिका  में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया था। हाईकोर्ट के दो सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने 24 फरवरी को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए पुलिस को 10 दिन के भीतर बच्चा बरामद करने का आदेश दिया था।

सीओ सुवेग सिंह सिद्दू ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश अभी तक नहीं मिला है। फिर भी पुलिस बच्चा बरामद करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। सीओ ने बताया कि बच्चा बरामदगी करने के लिए पुलिस कर्मियों की तीन सदस्यीय टीम थाना प्रभारी केपी सिंह के निर्देशन में जुटी हुई है।
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