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प्रधान समेत तीन पर बाल विवाह अधिनियम की रिपोर्ट
Updated Thu, 21 Dec 2017 11:23 PM IST
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अमरिया (पीलीभीत)। अमरिया थाना क्षेत्र से बाल विवाह से जुड़ा मामला सामने आया है। चौदह वर्षीय किशोरी की शादी कराने के आरोप में चाइल्ड लाइन एनजीओ के समन्वयक निर्वान सिंह की तहरीर पर अमरिया पुलिस ने 19 दिसंबर को ग्राम प्रधान समेत तीन लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। इसमें किशोरी का विवाह नवंबर माह में गुपचुप तरीके से कराने का आरोप लगाया गया है।
निर्वान सिंह ने तहरीर में बताया कि कस्बा अमरिया के निवासी एक युवक ने अपनी 14 साल की पुत्री का विवाह फुलईया गांव के प्रधान मोहनलाल के बेटे गौतम से 22 नवंबर को चुपचाप करा दिया। इसकी जानकारी होने पर दो दिन बाद 25 नवंबर लड़की के पड़ोसी महिपाल ने 1098 पर दी। जिसके बाद चाइल्ड लाइन एनजीओ ने इस मामले में शिकायत करने वाले महिपाल से संपर्क कर जानकारी जुटाई। इसके बाद टीम ने प्रधान से पूछा तो आरोप है कि उसने किशोरी को दो लाख रुपये में खरीदने की बात कही। इस मामले में कई दिनों तक जांच के बाद जिला प्रोवेशन अधिकारी व बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष जीनत जहां को अवगत कराया गया। इसके बाद उनकी संस्तुति मिलने पर कार्रवाई कराई गई है। 19 नवंबर को मामले की तहरीर पुलिस को दी गई। एसओ माधो सिंह विष्ट ने बताया कि बाल विवाह नवंबर माह में कराए जाने की बात कही गई है। तहरीर के आधार पर किशोरी के पिता, प्रधान मोहनलाल व उसके बेटे गौतम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है।
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निर्वान सिंह ने तहरीर में बताया कि कस्बा अमरिया के निवासी एक युवक ने अपनी 14 साल की पुत्री का विवाह फुलईया गांव के प्रधान मोहनलाल के बेटे गौतम से 22 नवंबर को चुपचाप करा दिया। इसकी जानकारी होने पर दो दिन बाद 25 नवंबर लड़की के पड़ोसी महिपाल ने 1098 पर दी। जिसके बाद चाइल्ड लाइन एनजीओ ने इस मामले में शिकायत करने वाले महिपाल से संपर्क कर जानकारी जुटाई। इसके बाद टीम ने प्रधान से पूछा तो आरोप है कि उसने किशोरी को दो लाख रुपये में खरीदने की बात कही। इस मामले में कई दिनों तक जांच के बाद जिला प्रोवेशन अधिकारी व बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष जीनत जहां को अवगत कराया गया। इसके बाद उनकी संस्तुति मिलने पर कार्रवाई कराई गई है। 19 नवंबर को मामले की तहरीर पुलिस को दी गई। एसओ माधो सिंह विष्ट ने बताया कि बाल विवाह नवंबर माह में कराए जाने की बात कही गई है। तहरीर के आधार पर किशोरी के पिता, प्रधान मोहनलाल व उसके बेटे गौतम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है।
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