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Child Murder Case: अदालत ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा, कुकर्म के बाद किया था छह साल के बच्चे का मर्डर

Thu, 19 May 2022 07:07 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 19 May 2022 07:07 PM IST
सार

कुकर्म के बाद छह साल के बच्चे की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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UP News: The court has punished life time prison to criminal murdered six years old girl after raped
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

दस साल पहले शामली के फतेहपुर गांव में कुकर्म के बाद छह साल के बच्चे की हत्या के मामले में अभियुक्त को अदालत ने उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश जमशेद अली ने की। एक अभियुक्त की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।

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लोक अभियोजक एससी/एसटी यशपाल सिंह और एडीजीसी फौजदारी सहदेव सिंह ने बताया कि कांधला थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 16 सितंबर 2012 को छह साल का सोनू संदिग्ध हालात में घर से लापता हो गया था। परिजन तलाशते हुए जंगल में पहुंचे तो बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई दी। ग्रामीणों ने मौके से बच्चे की गला दबाकर हत्या कर रहे फतेहपुर के ही आरोपी शमीम को पकड़ लिया।
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ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई की तो उसने दूसरे साथी का नाम मलकपुर निवासी जुल्फिकार बताया। बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या की गई थी। मृतक के चाचा तेजपाल ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।

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वहीं प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश जमशेद अली ने की। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। ट्रायल के दौरान आरोपी जुल्फिकार की मौत हो गई। गुरुवार को अदालत ने अभियुक्त शमीम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। धारा 302 व एससी/एसटी एक्ट में उम्रकैद और पांच हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 377 में 10 साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा दी गई है।

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