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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   UP Election: Section 144 has been imposed in Muzaffarnagar district

यूपी चुनाव: मुजफ्फरनगर में 11 मार्च तक धारा 144 लागू, रात 10 से सुबह छह बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

Wed, 12 Jan 2022 09:43 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Wed, 12 Jan 2022 09:43 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। प्रशासन ने जिले में 11 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बज सकेंगे।

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UP Election: Section 144 has been imposed in Muzaffarnagar district
मुजफ्फरनगर पुलिस। - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में 11 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने विधानसभा चुनाव, गणतंत्र दिवस, हजरत अली का जन्म दिवस, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि आदि पर्व को देखते हुए जिले में 11 मार्च तक धारा 144 लगा दी है। 

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किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। यह प्रतिबंध विद्यालयों और धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, वैवाहिक कार्यक्रम, पूजा स्थलों व कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। वहीं बिना अनुमति के रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे।
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