{"_id":"61defe0cd985985643509c1c","slug":"up-election-section-144-has-been-imposed-in-muzaffarnagar-district","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी चुनाव: मुजफ्फरनगर में 11 मार्च तक धारा 144 लागू, रात 10 से सुबह छह बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी चुनाव: मुजफ्फरनगर में 11 मार्च तक धारा 144 लागू, रात 10 से सुबह छह बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर
Wed, 12 Jan 2022 09:43 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
Published by: कपिल kapil
Updated Wed, 12 Jan 2022 09:43 PM IST
सार
मुजफ्फरनगर में प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। प्रशासन ने जिले में 11 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बज सकेंगे।
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर पुलिस।
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में 11 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने विधानसभा चुनाव, गणतंत्र दिवस, हजरत अली का जन्म दिवस, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि आदि पर्व को देखते हुए जिले में 11 मार्च तक धारा 144 लगा दी है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें: विपक्ष पर खूब गरजे, निशाने पर रहे अखिलेश, पढ़िए ऐतिहासिक रैली का हर प्वाइंट
विज्ञापन
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। यह प्रतिबंध विद्यालयों और धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, वैवाहिक कार्यक्रम, पूजा स्थलों व कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। वहीं बिना अनुमति के रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: खास तस्वीरें: ...जब उद्घाटन से पहले वर्कआउट करने लगे पीएम मोदी, खूब वायरल हो रहा वीडियो