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Shamli: हत्या मामले में अदालत का बड़ा फैसला, दो सगे भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Thu, 16 Feb 2023 07:48 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 16 Feb 2023 07:48 PM IST
सार

Shamli News : अदालत ने अनुसूचित जाति के युवक की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2007 में अनुसूचित जाति के पुष्पेंद्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

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Two brothers sentenced to life imprisonment for the murder of Dalit
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

अदालत ने हत्या मामले में दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने यह फैसला सुनाया है। बताया गया कि जमीन की रंजिश में 16 साल पहले शामली के सांपला गांव में अनुसूचित जाति के पुष्पेंद्र की हत्या की गई थी।

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विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सहदेव सिंह ने बताया कि शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के सांपला गांव में 13 जनवरी 2007 की सुबह पुष्पेंद्र कुमार अपने चचेरे भाई सुभाष के साथ खेत पर गया था। इसी दौरान क्रेशर के पास खड़े गांव के ही रामफल और बिजेंद्र सिंह पुत्र मोतीराम की पुरानी जमीन की रंजिश को लेकर उनसे कहासुनी हो गई।
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इसके बाद आरोपियों ने पुष्पेंद्र को घेर लिया और गोली मार दी। वहीं सुभाष किसी तरह जान बचाकर गांव की तरफ भागा, जिससे उसकी जान बच गई। 

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वहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। उधर, मृतक के पिता ब्रजपाल सिंह ने थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

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एससी/एसटी एक्ट में चल रही थी सुनवाई
प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। दोनों को धारा 302 में उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। उधर, दोषी बिजेंद्र को आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई गई है।

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