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Muzaffarnagar News: दोषी को 10 साल का कारावास, 40 हजार का जुर्माना

Sun, 20 Jul 2025 12:41 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Sun, 20 Jul 2025 12:41 AM IST
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The accused was sentenced to 10 years imprisonment and a fine of Rs 40,000
मुजफ्फरनगर। अदालत ने किशोरी संग दुष्कर्म का प्रयास एवं छेड़छाड़ के दोषी को 10 साल का कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1, मंजुला भालोटिया ने मामले में सुनवाई की।
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घटना थाना नई मंडी क्षेत्र में 23 सितंबर वर्ष 2017 की घटित हुई थी। उस दौरान वादिया ने पड़ोस के जितेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास, छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया। दोषी ने वादिया के साथ उसी के घर में परिजनों की गैर मौजूदगी में चुन्नी से दोनों हाथ बांधकर दुष्कर्म का प्रयास किया था।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पांच गवाह पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोषी को अलग-अलग धाराओं में कारावास एवं अर्थदंड की सजा मुकर्रर की। एससी/एसटी के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
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