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चाकू की नोक पर बच्चे से कुकर्म के आरोपी को आठ साल की सजा

Sat, 09 Apr 2022 12:21 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 09 Apr 2022 12:21 AM IST
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The accused of raping a child at the tip of a knife was sentenced to eight years
मुजफ्फरनगर। शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र में नौ साल पहले बच्चे कुकर्म करने के आरोपी को अदालत ने आठ साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मूंगफली बेचने वाले बच्चे के साथ यह वारदात अंजाम दी गई थी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संजीव कुमार तिवारी ने फैसला सुनाया।
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डीजीसी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शामली के बाबरी थाना क्षेत्र में एक बस स्टैंड पर मूंगफली बेचने वाली बच्चे के साथ वारदात अंजाम दी गई थी। पीड़ित की मां ने दो दिसंबर 2013 को आरोपी दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 50 रुपये देने का लालच देकर आरोपी बच्चे को पास के एक खेत में ले गया और चाकू से आतंकित कर उसके साथ कुकर्म किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी ने की। शुक्रवार को अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की। अभियुक्त को दोषी मानते हुए आठ वर्ष कैद और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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