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UP: मौलाना कलीम समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा, अमित को अब्दुल्ला बनाने के मामले में दोबारा भेजे गए समन

Thu, 12 Dec 2024 09:38 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: डिंपल सिरोही Updated Thu, 12 Dec 2024 09:38 PM IST
सार

अमित प्रजापति का धर्मांतरण कर अब्दुल्ला बनाने के प्रकरण में अदालत में हाजिर नहीं होने पर आरोपियों को दोबारा समन जारी किए गए हैं।

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Muzaffarnagar: Case filed against seven accused including Maulana Kalim, summons sent again in Amit conversi
मौलाना कलीम सिद्दीकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरनगर में चरथावल के अमित प्रजापति का धर्मांतरण कर अब्दुल्ला बनाने के प्रकरण में अदालत में हाजिर नहीं होने पर आरोपियों को दोबारा समन जारी किए गए हैं। एसीजेएम द्वितीय कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी नियत की। 

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चरथावल थाने में अमित प्रजापति ने 10 नवंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का कहना था कि फर्नीचर शोरूम में काम करते समय उसकी मुलाकात सलीम के साथ हुई थी।
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मई 2014 में आरोपी उसे फुलत स्थित मदरसा जामिया इमाम शाह वलीउल्लाह इस्लामिया ले गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कलमा पढ़वाकर उसका धर्म परिवर्तन करने के बाद नया नाम अब्दुल्ला रखा था।

पुलिस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी, हाजी सलीम, दिलशाद, जाहिद मुल्ला, नौशाद, मोमीन और इसरार प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ 17 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। गुरुवार को एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में  प्रकरण की सुनवाई हुई। आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। अदालत ने दोबारा समन जारी करने के आदेश दिए।

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देवबंद में सिखाई गई थी उर्दू
पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उसे जमात में ले जाकर नमाज व कलमा पढ़ना सिखाया गया था। वर्ष 2015 में उसे मदरसा देवबंद में उर्दू व अरबी भाषा सीखने के लिए भेजा गया था। 25 अक्तूबर 2021 को उसकी पिटाई की गई और गोमांस खाने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद वह जान बचाकर भाग आया था।
 
मौलाना कलीम भी मुकदमे में आरोपी
फुलत के मौलाना कलीम को दूसरे प्रकरण में लखनऊ में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। एटीएस ने मौलाना को 21 सितंबर 2021 को  मेरठ में गिरफ्तार किया था। 

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