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Muzaffarnagar News: दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के दोषियों को आजीवन कारावास

Fri, 16 Feb 2024 12:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Fri, 16 Feb 2024 12:22 AM IST
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Life imprisonment to those guilty of rape and making the video viral
- खतौली क्षेत्र के गांव में अंजाम दी गई थी वारदात
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। खतौली क्षेत्र के गांव में नौ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के दो दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। प्रकरण में साक्ष्य की प्रक्रिया 21 दिन में पूरी कराई गई।

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल 2023 को नौ साल की मासूम घर से खेलने के लिए निकली थी। इस बीच गांव का ही आरोपी शिव कुमार उसका हाथ पकड़कर खंडहर में ले गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। दूसरे आरोपी विदेश ने अपनी छत से प्रकरण का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। 11 अगस्त को आरोप तय हुए। जबकि साक्ष्य की प्रक्रिया 21 दिन में पूरी कराई गई। प्रकरण में दोनों अभियुक्तों को अदालत ने दोषी मनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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