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कुकर्म के बाद छह साल के बच्चे की हत्या में आरोपी को उम्रकैद

Thu, 19 May 2022 11:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 11:24 PM IST
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Life imprisonment for the accused in the murder of a six-year-old child after the misdeed
मुजफ्फरनगर। दस साल पहले शामली के एक गांव में कुकर्म के बाद छह साल के बच्चे की हत्या के मामले में अभियुक्त को अदालत ने उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामने की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश जमशेद अली ने की। एक अभियुक्त की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
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लोक अभियोजक एससी/एसटी यशपाल सिंह और एडीजीसी फौजदारी सहदेव सिंह ने बताया कि कांधला थाना क्षेत्र के गांव में 16 सितंबर 2012 को छह साल बच्चा संदिग्ध हालात में घर से लापता हो गया था। परिजन तलाशते हुए जंगल में पहुंचे तो बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई दी। ग्रामीणों ने मौके से बच्चे की गला दबाकर हत्या कर रहे आरोपी शमीम को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई की तो उसने दूसरे साथी का नाम मलकपुर निवासी जुल्फिकार बताया। बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या की गई थी।
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मृतक के चाचा ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश जमशेद अली ने की। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। ट्रायल के दौरान आरोपी जुल्फिकार की मौत हो गई। बृहस्पतिवार को अदालत ने अभियुक्त शमीम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। धारा 302 व एससी/एसटी एक्ट में उम्रकैद और पांच हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 377 में 10 साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा दी गई है।
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