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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - साक्ष्य के अभाव में चार आरोपी दोषमुक्त, विवेचनाधिकारी पर कार्रवाई के आदेश

Tue, 12 Dec 2023 12:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 12 Dec 2023 12:43 PM IST
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Four accused acquitted due to lack of evidence, action ordered against investigating officer
- सुजड़ू में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का था आरोप
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(फोटो)
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। सुजड़ू में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में अदालत ने चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। साक्ष्यों के अभाव में निर्णय दिया। साथ ही मामले में त्रुटिपूर्ण विवेचना करने पर विवेचनाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश पारित किए।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता फिरोज राणा व आफताब राणा ने बताया कि 2016 को नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस पर जानलेवा हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला प्रकाश में आया था। चौकी प्रभारी नवीन यादव ने 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान 10 आरोपियों के संलिप्तता नहीं पाए जाने पर चार आरोपी शाहनवाज, राजा, भूरा और कालू को नामजद किया था। चारों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-10 हेमलता त्यागी की अदालत में हुई। उन्होंने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया। सबूतों के अभाव में चारों आरोपियों को बरी कर दिया। त्रुटिपूर्ण विवेचना पर तत्कालीन विवेचना अधिकारी नवीन यादव के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश पारित किए।
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