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Muzaffarnagar News: पहले विक्रम और अब अनिल कुमार को हुई सजा

Wed, 21 Dec 2022 11:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Dec 2022 11:24 PM IST
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First Vikram and now Anil Kumar was punished
अमर उजाला ब्यूरो
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मुजफ्फरनगर। दो महीने और दस दिन के अंतराल पर जिले के दो विधायकों को अलग-अलग मामले में सजा सुनाई गई है। पहले विक्रम सैनी और अब अनिल कुमार को सजा सुनाई गई है, जबकि कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित अन्य भाजपा नेता रेल रोकने के मामले में दोषमुक्त हुए हैं।
खतौली के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी को 10 अक्तूबर को सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। इसी दौरान विधायक की सदस्यता चली गई। खतौली में उप चुनाव हुआ तो गठबंधन के मदन भैया विधायक चुने गए। बुधवार को पुरकाजी के रालोद विधायक अनिल कुमार को पांच साल पुराने मामले में सजा हुई। बसपा प्रत्याशी के तौर पर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में करेंगे अपील
फोटो समेत
मुजफ्फरनगर। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ विधायक अनिल कुमार अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की अदालत में अपील दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि अपील के लिए समय लिया गया है।
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तीन दिन बाद की गई थी लिखित शिकायत
मुजफ्फरनगर। विधायक अनिल कुमार के मामले में वादी बाबूलाल की ओर से तीन दिन बाद लिखित शिकायत दी गई थी। अदालत में वादी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में व्यस्तता के कारण वह तीन दिन बाद शिकायत प्रस्तुत कर पाए।
अदालत का सम्मान, हम ऊपरी अदालत जाएंगे
विधायक अनिल कुमार ने कहा कि वह अदालत का सम्मान करते हैं। निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी।
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