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हमलावर को आजीवन कारावास       

Wed, 02 Nov 2016 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Wed, 02 Nov 2016 11:55 PM IST
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Attacker life imprisonment
court shimla
एडीजे-6 अंबर रावत की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में एक हमलावर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है, जिसमें से आधी धनराशि पीड़ित को दिए जाने के आदेश दिए है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर कोतवाली पर 3 मार्च 2014 को भूपेंद्र निवासी ज्वालागढ़ ने केवलपुरी निवासी श्रीकांत त्यागी पुत्र प्रमोद त्यागी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था।
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बताया था कि हमलावर ने पुरानी रंजिश के चलते उसके फूफा कल्लरपुर निवासी ब्रजपाल को गोली मार कर घायल कर दिया। यह मुकदमा एडीजे-6 अम्बर रावत की कोर्ट में चला। एडीजीसी चौधरी कय्यूम अली ने कोर्ट में पांच गवाह और सबूत पेश किए।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए शुक्रवार को अभियुक्त श्रीकांत को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने बुधवार को सजा पर अपना निर्णय सुनाया। जिसमें मुल्जिम को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से आधी पीड़ित व्यक्ति को देने के आदेश दिए है। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर कुछ दिनों ही जेल भेज दिया था, तभी से वह जेल में बंद है।      
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