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आबिद गौहर हत्याकांड में छह दोषी करार   

Thu, 22 Dec 2016 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Thu, 22 Dec 2016 12:28 AM IST
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Abid Gohar massacre
कोर्ट लोगो
भोपा के गांव जौली में 16 साल पहले हुए दुकानदार आबिद गौहर हत्याकांड में बुधवार को एडीजे प्रथम कोर्ट ने छह लोगों को हत्या में दोषी करार दिया है। सजा की सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। दोषी पाए एक अभियुक्त के गैर जमानती वारंट जारी किए गए, बाकी पांच को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सबूत के अभाव में कोर्ट ने नौ लोगों को बरी कर दिया।       
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना भोपा में जौली निवासी गय्यूर अली एक जनवरी 2001 को अपनी दामाद आबिद गौहर की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था जौली निवासी उसका दामाद आबिद गौहर गांव में ही खाद और सीमेंट की दुकान करता था। उसके सामने मेहंदी पुत्र अब्बास की दुकान है। इस कारण दोनों में रंजिश चली आ रही थी।
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घटना के  दिन वह अपने दामाद के साथ बाइक पर जा रहा था। ग्राम तिस्सा से पहले रास्ते में एक कार में शहरवार पुत्र अंसार, पम्मी पुत्र कलवा, मेहंदी पुत्र अमीर अब्बास, जहीर आलम पुत्र घसीटा व नायाब पुत्र मोहम्मद जमील मिले और  घेर लिया और मैं और आबिद गौहर जान बचाने के लिए भागे और ग्राम तिस्सा में सकटू के मकान में घुस कर दरवाजा बंद कर लिया। मगर अभियुक्तों ने दरवाजा तोड़कर आबिद गौहर को खींचकर बाहर निकाला और अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी।

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इस मुकदमे में 15 लोगों को शहरवार, पम्मी, मेहंदी, जहीर आलम, नायाब, कमर, कूंचा उर्फ तौकीर, जावेद, इकरार, कलवा, शाहरजहां, मुन्नन, छानू, हैदर अब्बास, इंतजार मेहंदी को नामजद कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे प्रथम दिनेश चन्द्र सिंह की अदालत में हुई। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार त्यागी ने कोर्ट में नौ गवाह और सबूूत पेश किए।

 

 

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों  सुनते हुए बुधवार को छह अभियुक्तों शहरवार, पम्मी, मेहंदी, जहीर आलम, नायाब  और इंतजार मेहंदी को दोषी करार दिया है। जिनमें से एक अभियुक्त इंतजार मेहंदी के गैरहाजिर होने के कारण सजा के लिए 24 दिसंबर नियत करते हुए इंतजार मेंहंदी के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। शेष पांच अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है । बाकी नौ लोगों कमर, कूंचा उर्फ तौकीर, जावेद, इकरार, कलवा, शाहरजहां, मुन्नन, छानू, हैदर अब्बास को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।      



पीड़िता बालिका के कोर्ट में बयान कराए      
मुजफ्फरनगर। रतनपुरी पुलिस ने रेप पीड़िता मासूम बालिका के बुधवार को कोर्ट में बयान कराए। रतनपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में गत माह पांच साल की बालिका के साथ गांव के ही युवक ने रेप किया था। बालिका को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बालिका की हालत में सुधार होने पर बुधवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में लाकर बयान कराए हैं।     

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