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जानलेवा हमले में तीन को दस-दस साल की सजा
Updated Tue, 20 Nov 2018 12:49 AM IST
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने युवक पर जान लेवा हमला करने वाले तीन लोगों को दस-दस वर्ष का कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है। उधर, कोर्ट के फैसले को लेकर कोर्ट के बाहर और दोनों पक्षों के काफी लोग मौजूद रहे, जिसके मद्देनजर सिविल लाइन पुलिस तैनात रही।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना शाहपुर पर गांव हरसौली निवासी शौकत पुत्र अलमुद्दीन ने 25 फरवरी 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका पुत्र सरफराज गांव में मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था। तभी गांव के नसीम, खलील, रेयान व शाकिर उर्फ शाकिल ने एक राय होकर उस पर हमला कर दिया। इसमें उसका पुत्र गंभीर घायल हो गया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की अदालत संख्या- 11 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजयपाल सिंह वर्मा ने कोर्ट में नौ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त खलील, रेयान व शाकिर को जान लेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए धारा 307 /34 के तहत 10-10 वर्ष का कारावास और 5-5 हजार रुपया का जुर्माना , धारा 504 के तहत 2-2 वर्ष का कारावास , धारा 506 के तहत 5-5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। सह अभियुक्त नसीम की हत्या हो जाने के कारण उसकी फाइल बंद कर दी गई। उधर, नसीम हत्याकांड में कोर्ट सात आरोपियों को दोषी घोषित कर चुका है, जिनकी सजा पर सुनवाई मंगलवार को होगी।
रालोद नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
मुजफ्फरनगर। मेरठ रोड स्थित नर्सिंग होम में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने रालोद नेता इरशाद समेत चार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 20 अगस्त को मरीज की मौत के बाद हुए बवाल में पुलिस पर हमला और पूर्व सांसद कादिर राना के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें नामजद रालोद नेता इरशाद अभी भी जेल में बंद है। उधर, इरशाद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए गैंगरेप के मामले की जांच एसएसपी ने शहर कोतवाली पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंपी है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने आरोपी को वारंट भी तामील करा दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना शाहपुर पर गांव हरसौली निवासी शौकत पुत्र अलमुद्दीन ने 25 फरवरी 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका पुत्र सरफराज गांव में मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था। तभी गांव के नसीम, खलील, रेयान व शाकिर उर्फ शाकिल ने एक राय होकर उस पर हमला कर दिया। इसमें उसका पुत्र गंभीर घायल हो गया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की अदालत संख्या- 11 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजयपाल सिंह वर्मा ने कोर्ट में नौ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त खलील, रेयान व शाकिर को जान लेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए धारा 307 /34 के तहत 10-10 वर्ष का कारावास और 5-5 हजार रुपया का जुर्माना , धारा 504 के तहत 2-2 वर्ष का कारावास , धारा 506 के तहत 5-5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। सह अभियुक्त नसीम की हत्या हो जाने के कारण उसकी फाइल बंद कर दी गई। उधर, नसीम हत्याकांड में कोर्ट सात आरोपियों को दोषी घोषित कर चुका है, जिनकी सजा पर सुनवाई मंगलवार को होगी।
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रालोद नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
मुजफ्फरनगर। मेरठ रोड स्थित नर्सिंग होम में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने रालोद नेता इरशाद समेत चार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 20 अगस्त को मरीज की मौत के बाद हुए बवाल में पुलिस पर हमला और पूर्व सांसद कादिर राना के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें नामजद रालोद नेता इरशाद अभी भी जेल में बंद है। उधर, इरशाद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए गैंगरेप के मामले की जांच एसएसपी ने शहर कोतवाली पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंपी है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने आरोपी को वारंट भी तामील करा दिया है।
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