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बिजनौर: अदालत ने तीन को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ससुर-जेठ और देवर ने की थी महिला की हत्या
Thu, 03 Nov 2022 07:43 PM IST
कपिल kapil
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Thu, 03 Nov 2022 07:43 PM IST
सार
बिजनौर : अदालत ने तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया कि ससुर-जेठ और देवर ने महिला की हत्या की थी।
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
बिजनौर में जमीन के विवाद को लेकर की गई महिला की हत्या के मामले में अदालत ने तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
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साल 2017 में झालू निवासी विजय सिंह की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी बेटी मंजू की शादी 12 साल पहले बाटपुरा में ओमपाल पुत्र बलवीर के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद ही ओमपाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। दामाद की मौत के बाद ससुराल वाले मंजू को मकान में हिस्सा नहीं देना चाहते थे।
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वहीं 21 मई 2017 को मंजू बेटे हर्षित के संग खेत में नलकूप से पानी चला रही थी, इसी बीच ससुर बलवीर, जेठ लोकेंद्र और देवर रविंद्र ने मारपीट करते हुए गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। अब कोर्ट ने हत्याकांड में दोषी पाते हुए बलवीर पुत्र लल्लू सिंह, लोकेंद्र पुत्र बलवीर और रविंद्र पुत्र बलवीर निवासीगण गांव बाटपुरा हल्दौर को सजा सुनाई है।
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