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दो हेक्टेयर से ऊपर के किसान होंगे चिन्हित
Updated Sat, 05 Aug 2017 01:16 AM IST
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दो हेक्टेयर से ऊपर के किसान होंगे चिह्नित
मुजफ्फरनगर। कृषि ऋणमाफी योजना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सभी तहसीलदारों से दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों की सूची मांग ली गई है।
एडीएम वित्त सुनील कुमार सिंह ने फसली ऋण योजना से जुडे़ बैंक अधिकारियों, तहसीलदारों और कृषि अधिकारियों की कलक्ट्रेट में बैठक ली। उन्होंने बैंक समन्वयकों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर चेतावनी दी। कहा कि सभी समन्वयक अपनी समस्त शाखाओं के लाभान्वित होने वाले कृषकों के आधार कार्ड एकत्रित कर लें। एडीएम ने समन्वयकों को सीएससी सेंटरों की सूची उपलब्ध कराई। कहा कि जिन कृषकों के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनके आधार कार्ड री-जनरेट कराएं।
एडीएम ने दस बड़े बैंक पीएनबी, एसबीआई, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, कोआपरेटिव बैंक, ओबीसी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक तथा सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैक एवं यूको बैंकों के जिला समन्वयक को कृषकों की समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान करने को कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। एडीएम ने तहसीलदारों से कहा कि फसली ऋण मोचन योजना की प्रथम सूची प्रेषित की गई है, उसमें ऋणी कृषक के भूमि के अंश का निर्धारण करना है। यदि किसी कृषक के बैंक एवं भूलेख के अभिलेखों में भिन्नता है, कोई कृषक मृतक है, या कोई कृषक दो हेक्टेयर से अधिक भूमि का स्वामी है, उसकी सूचना तैयार कर दो दिन में उपलब्ध करा दें।
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मुजफ्फरनगर। कृषि ऋणमाफी योजना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सभी तहसीलदारों से दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों की सूची मांग ली गई है।
एडीएम वित्त सुनील कुमार सिंह ने फसली ऋण योजना से जुडे़ बैंक अधिकारियों, तहसीलदारों और कृषि अधिकारियों की कलक्ट्रेट में बैठक ली। उन्होंने बैंक समन्वयकों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर चेतावनी दी। कहा कि सभी समन्वयक अपनी समस्त शाखाओं के लाभान्वित होने वाले कृषकों के आधार कार्ड एकत्रित कर लें। एडीएम ने समन्वयकों को सीएससी सेंटरों की सूची उपलब्ध कराई। कहा कि जिन कृषकों के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनके आधार कार्ड री-जनरेट कराएं।
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एडीएम ने दस बड़े बैंक पीएनबी, एसबीआई, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, कोआपरेटिव बैंक, ओबीसी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक तथा सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैक एवं यूको बैंकों के जिला समन्वयक को कृषकों की समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान करने को कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। एडीएम ने तहसीलदारों से कहा कि फसली ऋण मोचन योजना की प्रथम सूची प्रेषित की गई है, उसमें ऋणी कृषक के भूमि के अंश का निर्धारण करना है। यदि किसी कृषक के बैंक एवं भूलेख के अभिलेखों में भिन्नता है, कोई कृषक मृतक है, या कोई कृषक दो हेक्टेयर से अधिक भूमि का स्वामी है, उसकी सूचना तैयार कर दो दिन में उपलब्ध करा दें।
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