{"_id":"67164b7a89f5fedb1a08120b","slug":"up-warrant-issued-against-sp-mp-mohibullah-from-rampur-order-pay-rs-5-30-lakh-to-woman-2024-10-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: रामपुर से सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह के खिलाफ वारंट जारी, महिला को भरण-पोषण के 5.30 लाख देने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: रामपुर से सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह के खिलाफ वारंट जारी, महिला को भरण-पोषण के 5.30 लाख देने का आदेश
Mon, 21 Oct 2024 07:46 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: विमल शर्मा
Updated Mon, 21 Oct 2024 07:46 PM IST
सार
आगरा के पारिवारिक न्यायालय ने रामपुर के सांसद मोहिब्बुल्लाह के खिलाफ भरण-पोषण मामले में वारंट जारी किया है। सांसद को रुमाना परवीन नाम की महिला को 5.30 लाख रुपये और 10 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि मोहिब्बुल्लाह ने उनसे निकाह करने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया था।
विज्ञापन
Rampur MP Mohibullah Nadvi
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
आगरा के पारिवारिक न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में रामपुर के सांसद मोहिब्बुल्लाह के खिलाफ भरण-पोषण के मामले में वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सांसद को रुमाना परवीन को भरण-पोषण के रूप में दस हजार मासिक राशि के साथ 5.30 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिब्बुल्लाह के खिलाफ एक महिला ने आगरा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप लगाया कि मोहिब्बुल्लाह ने उससे निकाह किया। इसके कुछ दिन बाद उसे घर से निकाल दिया।
विज्ञापन
पीड़िता रुमाना परवीन ने धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप भी लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले को परिवार परामर्श केंद्र भेजा। रुमाना ने बताया कि उनका निकाह 22 अक्तूबर 2012 को मोहिब्बुल्लाह से हुआ था। वह रामपुर के स्वार स्थित गांव रजानगर के रहने वाले हैं।
विज्ञापन
शादी के बाद उन्हें पता चला कि मोहिब्बुल्लाह पहले भी तीन निकाह कर चुके थे। सांसद बनने से पहले निर्वाचन आयोग के हलफनामे में मोहिब्बुल्लाह ने अपनी पांचवीं पत्नी के रूप में समरा नाज का नाम दर्शाया है। जो अवैध है।
आगरा के एक कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सांसद मोहिब्बुल्लाह 20 दिनों के भीतर भरण-पोषण की राशि का भुगतान करें।