फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   MDA to provide relief for maps approved by the Zila Panchayat; regularization to be completed within 12 months.

Moradabad News: जिला पंचायत से मंजूर नक्शों को अब एमडीए देगा राहत, 12 माह में होगा शमन

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
MDA to provide relief for maps approved by the Zila Panchayat; regularization to be completed within 12 months.
मुरादाबाद। एमडीए क्षेत्र में जिला पंचायतों से पहले मंजूर कराए गए नक्शों को अब शमन के जरिए नियमित कराने का रास्ता खुल गया है। शासन ने एक अप्रैल 2026 से पहले जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्रों के शमन की नीति तय कर दी है। इसके तहत ऐसे मामलों में एमडीए आगामी 12 माह के भीतर नियमानुसार कार्रवाई कर सकेगा। एमडीए के क्षेत्र में कई ऐसे भवन हैं, जिनके मानचित्र जिला पंचायतों से स्वीकृत हुए थे और मौके पर निर्माण पूरा हो चुका है या निर्माण चल रहा है। ऐसे भवन स्वामियों को एमडीए की ओर से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत नोटिस और ध्वस्तीकरण के आदेश तक जारी किए गए हैं। अब शासन की नई नीति से इन भवन स्वामियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन

नीति के मुताबिक, जिला पंचायत से स्वीकृत मानचित्र में महायोजना में दर्ज भू-उपयोग के विपरीत निर्माण होने पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं ग्रीन पार्क और खुले क्षेत्र के लिए आरक्षित जमीन के बदले भवन स्वामी उतनी ही जमीन उसी भू-उपयोग के लिए आरक्षित करता है तो उसके शमन पर भी विचार किया जा सकेगा। हालांकि जलाशय, महायोजना मार्ग और सरकारी जमीन का शमन नहीं किया जाएगा। यानी इन जमीनों पर हुए निर्माण को इस नीति के तहत नियमित कराने का रास्ता नहीं होगा।
विज्ञापन



मुरादाबाद के साथ संभल और अमरोहा के गांव भी दायरे में
एमडीए सचिव पंकज वर्मा ने बताया कि एमडीए क्षेत्र में मुरादाबाद जिले के नगरीय क्षेत्र के अलावा 200 राजस्व गांव, संभल जिले के चार राजस्व गांव और अमरोहा जिले के 15 राजस्व गांव शासन द्वारा अधिसूचित हैं। इन गांवों में यदि जिला पंचायत के माध्यम से मानचित्र स्वीकृत कराया गया है तो शासन की नई नीति के तहत एमडीए से उसका शमन कराया जा सकता है। इस फैसले से जिला पंचायत से नक्शा पास कराकर निर्माण कराने वाले उन भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिल सकती है, जिनके निर्माण एमडीए के क्षेत्र में आने के बाद विवाद में फंस गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed