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मुरादाबाद: बिना मास्क लगाए घर से निकलने पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई, डीएम ने दिए आदेश

Tue, 07 Apr 2020 09:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Tue, 07 Apr 2020 09:25 AM IST
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DM moradabad orders action under section 188 for those roaming out without face mask
बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई - फोटो : पीटीआई

मुरादाबाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जनहित के स्वास्थ्य के मद्देनजर जिले में बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है।

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मुरादाबाद जिले में कोरोना आशंकित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे लोगों में दहशत बन रही है। लॉकडाउन के बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सोमवार को जिले में बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 
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उन्होंने यह आदेश उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के विनियम 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। डीएम ने कहा कि लॉकडाउन में लोग घरों में रहें। बेहद जरूरी कार्य से यदि घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगाना अनिवार्य है। 
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जिनके पास मास्क की उपलब्धता नहीं है वो सूती कपड़े का रूमाल या गमछे को तीन लेयर में बांधकर मास्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर पकड़ा जाता है तो आदेश के उल्लंघन में उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के इस आदेश से लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर निकलने वालों पर लगाम लग सकेगी।
 

कब लागू होती है धारा 188 और क्या है सजा का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 144 जिले के लोक सेवक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई जाती है। जब प्रशासन की ओर से लागू किसी ऐसे नियम जिसमें जनता का हित छुपा होता है, कोई उसकी अवमानना करता है तो इस पर धारा 188 के तहत प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। धारा 188 के तहत एक महीने का साधारण कारावास और 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

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