फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   सगी चाची की हत्या में भतीजे समेत एक को आजीवन कारावास

सगी चाची की हत्या में भतीजे समेत एक को आजीवन कारावास

Wed, 25 Jul 2018 02:08 AM IST
Updated Wed, 25 Jul 2018 02:08 AM IST
विज्ञापन
सगी चाची की हत्या में भतीजे समेत एक को आजीवन कारावास
मुरादाबाद।
विज्ञापन

कुंदरकी के चर्चित जासमीन हत्या कांड में अदालत ने दो मुलजिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीसरे मुलजिम की मौत हो चुकी है। जो वादी का सगा भाई था।

थाना कुंदरकी क्षेत्र के ग्राम अहमद नगर जैतवाड़ा निवासी इरशाद ने जुलाई 2015 में मुकदमा दर्ज कराया कि उसके सगे भाई रजाबुल व उसके लड़के राबिल एवं एक अन्य आरोपी बाबू ने उसकी पत्नी जासमीन की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एजाज अहमद अंसारी की अदालत में चल रही थी, जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। गवाही के दौरान पाया गया कि जासमीन और आरोपी रजाबुल के अवैध संबंध थे जो आरोपी के पुत्र राबिल को पसंद नहीं थे। राबिल ने दोनाें को समझाने का प्रयास भी किया था लेकिन जब वह नहीं माने तो राबिल ने अपने मित्र बाबू के साथ मिलकर जासमीन की गोली मारकर हत्या कर दी। मुकदमे के दौरान रजाबुल की मौत हो गई। शेष दोनाें आरोपियों को अदालत ने घटना का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed