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अभिनेत्री जयाप्रदा पर टिप्पणी करने में सपाइयों को झटका, कोर्ट ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र किया खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 01:27 AM IST
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Court dismisses discharge application for commenting on actress Jayaprada
मुरादाबाद। अभिनेत्री व रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने में आरोपी सपा सांसद आजम खां व मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन समेत अन्य आरोपियों को झटका लगा है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों की ओर से चार्जशीट पर आपत्ति जताते हुए दिए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
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कटघर थानाक्षेत्र स्थित मुस्लिम कालेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सपा सांसद आजम खां, अब्दुल्ला आजम , मुरादाबाद के सांसद डा. एसटी हसन समेत अन्य सपा नेता जुटे थे। आरोप है कि इस दौरान अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में आजम खां, अब्दुल्ला आजम, डा. एसटी हसन, सम्भल के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फरोज खां, रामपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खां समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
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इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट पुनीत गुप्ता की अदालत में जा रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि विगत 25 अक्तूबर को मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन समारोह के आयोजक आरिफ व सपा नेता फिरोज खान की ओर से अदालत में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस दोनों पक्षों की ओर से बहस भी पूरी कर ली गई थी।
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अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुकदमे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है ।अब मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन, समारोह के आयोजक आरिफ व सपा नेता फिरोज खान के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। मुकदमे में अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।
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