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छोटे बूथों को दूसरे बूथों में समाहित करें, बड़े बूथों को बांटे
Updated Fri, 06 Jul 2018 01:09 AM IST
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चंदौसी। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में बहजोई स्थित शिविर कार्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में मतदेय स्थलों के संभाजन पर चर्चा की गई। 600 से कम मतदाताओं वाले बूथों को दूसरे में शामिल करने व 1300 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों को दो बूथों में बांटने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मतदेय स्थल जिनमें मतदाताओं की संख्या 600 से कम है उन्हें अन्य मतदेय स्थलों के साथ संबद्ध किया जा सकता है। उनमें संबद्ध करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे मतदेय स्थल जिनमें मतदाताओं की संख्या 1300 से अधिक है, जिनका संभाजन किया गया है। पर तहसीलदार गांव वार जाकर सत्यापन करेंगे। इसकी रिपोर्ट तीन दिन के अंदर तैयार करा कर जिला निर्वाचन कार्यालय में संबंधित आरके के माध्यम में तत्काल उपलब्ध कराएं ताकि मतदेय स्थलो के प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को विशेष वाहक द्वारा समय से भेजा जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि 80 वर्ष अधिक आयु वाले मतदाताओं का घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा सत्यापन कराया जाए। मृत मतदाताओं के नामों के संबंध में नियमानुसार नोटिस/फार्म-7 भरवाकर अपमार्जन किया जाए। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बढ़ाई गई तिथि 16 जुलाई तक पूर्ण करा लिया जाए। उन्होंने कहा की डुप्लीकेट मतदाताओं का भी सत्यापन कराया जाए। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। किसी का नाम गलत या पिता का नाम या आयु या पता या पति का नाम गलत तो नियमानुसार फार्म संख्या-08 भरकर कार्य को पूरा किया जाए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी, राजेंद्र प्रसाद यादव, सभी उपजिलाधिकारी एवं सभी तहसीलदार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सुंदर पाल आदि उपस्थित रहे।
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जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मतदेय स्थल जिनमें मतदाताओं की संख्या 600 से कम है उन्हें अन्य मतदेय स्थलों के साथ संबद्ध किया जा सकता है। उनमें संबद्ध करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे मतदेय स्थल जिनमें मतदाताओं की संख्या 1300 से अधिक है, जिनका संभाजन किया गया है। पर तहसीलदार गांव वार जाकर सत्यापन करेंगे। इसकी रिपोर्ट तीन दिन के अंदर तैयार करा कर जिला निर्वाचन कार्यालय में संबंधित आरके के माध्यम में तत्काल उपलब्ध कराएं ताकि मतदेय स्थलो के प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को विशेष वाहक द्वारा समय से भेजा जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि 80 वर्ष अधिक आयु वाले मतदाताओं का घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा सत्यापन कराया जाए। मृत मतदाताओं के नामों के संबंध में नियमानुसार नोटिस/फार्म-7 भरवाकर अपमार्जन किया जाए। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बढ़ाई गई तिथि 16 जुलाई तक पूर्ण करा लिया जाए। उन्होंने कहा की डुप्लीकेट मतदाताओं का भी सत्यापन कराया जाए। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। किसी का नाम गलत या पिता का नाम या आयु या पता या पति का नाम गलत तो नियमानुसार फार्म संख्या-08 भरकर कार्य को पूरा किया जाए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी, राजेंद्र प्रसाद यादव, सभी उपजिलाधिकारी एवं सभी तहसीलदार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सुंदर पाल आदि उपस्थित रहे।
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