फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   The thief was imprisoned for four years and fined 24 thousand

चोर को चार वर्ष की कैद और 24 हजार का अर्थदंड

Mon, 09 May 2022 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 09 May 2022 11:54 PM IST
विज्ञापन
The thief was imprisoned for four years and fined 24 thousand
मिर्जापुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम वायु नंदन मिश्र ने दोष सिद्ध पातेे हुए चोरी के आरोपी को चार वर्ष का कारावास और 24 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

चुनार जीआरपी पर तैनात उप निरीक्षक प्रमोद कुमार पांडेय ने रेलवे स्टेेशन मिर्जापुर पर मुखबिर की सूचना पर दो चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार सनी निवासी लहरतारा बौलियापुर मंडुआडीह वाराणसी और छोटे लाल निवासी देवाही थाना पड़री के खिलाफ 25 अप्रैल 2017 को मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपी सनी की पत्रावली को अलग कर दिया गया। उसकी सुनवाई दूसरे अदालत में चल रही है। छोटेलाल की सुनवाई अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी सच्चिदानंद तिवारी ने गवाह और सबूत अदालत में प्रस्तुत किए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश त्वरित प्रथम वायु नंदन मिश्र ने अलग-अलग धाराओं में छोटे लाल को चार वर्ष का कारावास और 24 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed