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Mirzapur News: दुष्कर्म व पॉक्सो में दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Thu, 02 Mar 2023 08:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 02 Mar 2023 08:30 AM IST
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10 years imprisonment to the convict in rape and poxo
हलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्ष पहले बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 38 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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हलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 11 जुलाई 2015 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री को गांव निवासी युवक इस्लाम गहना और 30 हजार नकद लेकर भगा ले गया। खोजबीन करने के बाद थाने में सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू की। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद आरोपी युवक इस्लाम को गिरफ्तार किया। किशोरी का मेडिकल और बयान के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई। पुलिस ने मामले में विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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विशेष लोक अभियोजक सनातन कुमार ने गवाहों को परीक्षित कराकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने विभिन्न धाराओं में आरोपी को सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया। जज ने दुष्कर्म में 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा अपहरण में चार वर्ष कारावास और आठ हजार का अर्थदंड और अन्य धाराओं में पांच वर्ष का कारावास और 10 हजार का अर्थदंड लगाया।
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