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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Meerut: New rules to apply if an establishment has more than 10 workers; factories, schools

यूपी: प्रतिष्ठान में 10 से अधिक श्रमिक हैं, तो लागू होंगे नए नियम; फैक्टरी, स्कूल से लेकर ये सब हैं शामिल

Fri, 11 Sep 2026 12:04 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 11 Sep 2026 12:04 AM IST
सार

Meerut News: सहायक निदेशक कारखाना मेरठ क्षेत्र विवेक सारस्वत ने बताया कि नई श्रम नीति लागू हो गई है। मेरठ और बागपत के नियोजकों और प्रबंधकों से नियमों को लेकर जागरूक रहने की अपील की गई। 

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Meerut: New rules to apply if an establishment has more than 10 workers; factories, schools
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

कार्यस्थलों को सुरक्षित, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लागू की गई नई श्रम संहिताओं के बारे में श्रम विभाग ने मेरठ और बागपत के प्रतिष्ठानों को जागरूक किया है। सहायक निदेशक कारखाना मेरठ क्षेत्र विवेक सारस्वत ने बताया कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता-2020 तथा उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली-2026 व 27 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गई है।
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सारस्वत ने बताया कि कोड की धारा 2 (1) (वी) के तहत 10 से अधिक कर्मकार नियोजित होने वाले प्रतिष्ठानों पर इसके प्रावधान लागू होंगे। इनमें रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स, सर्विस ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी एवं फूड ट्रेड, क्लीनिक, अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय, मनोरंजन एवं खेल तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य शामिल हैं।
 
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उन्होंने बताया कि कारखानों में पिछले वर्ष किसी भी दिन शक्ति की सहायता से अभिनिर्माण प्रक्रिया में 20 कर्मकार कार्यरत होने पर और बिना शक्ति की सहायता से अभिनिर्माण प्रक्रिया में 40 कर्मकार कार्यरत होने पर भी संहिता के प्रावधान लागू होंगे। इसका उद्देश्य अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं को रोकते हुए श्रमिकों के बेहतर वातावरण तैयार करना है।
 
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सहायक निदेशक ने बताया कि विभाग की ओर से जल्द जागरूकता सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने मेरठ और बागपत के प्रतिष्ठानों के नियोजकों, प्रबंधकों, कारखाना अधिष्ठाताओं और संबंधित संगठनों से नई श्रम संहिता एवं नियमावली का प्रचार-प्रसार करने की अपील की। 
 

एसोसिएशनों के सहयोग से सदस्यों के लिए विशेष परिचर्चा और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी आग्रह किया गया है। विभाग ने नवीन नियमों के क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन देने की बात कही है। इस संबंध में उप निदेशक कारखाना रवीन्द्र कुमार और सहायक निदेशक कारखाना रवि प्रकाश सिंह ने भी जानकारी दी।

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