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चर्चित तेवड़ा हत्याकांड: कोर्ट ने तीन भाइयों समेत आठ आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Fri, 30 Aug 2019 12:23 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Fri, 30 Aug 2019 12:23 AM IST
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Tewra murder case: Muzaffarnagar court sentenced eight accused to life imprisonment in Uttar Pradesh
आरोपियों को ले जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

मुजफ्फरनगर में सपा नेता मेहराजुद्दीन तेवड़ा के भाई नसीम की हत्या के मामले में अदालत ने तेवड़ा गांव के ही तीन भाइयों सहित आठ लोगों को दोषी करार दिया है और उन्हें उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की पत्नी व बच्चों को देने का आदेश दिया है। कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा होने के बाद मुल्जिम पक्ष के लोगों ने पीड़ित पक्ष पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार ककरौली थाना क्षेत्र के गांव तेवड़ा निवासी सपा नेता मेहराजुद्दीन तेवड़ा के पिता युफुस की गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों ने कई साल पहले हत्या कर दी थी। तभी से दोनों पक्षों में रंजिश चली आ रही है। नौ साल पहले सपा नेता के भाई नसीम की भी हत्या कर दी गई थी। सपा नेता के दूसरे भाई शमीम ने इस संबंध में 26 मई 2010 को थाना भोपा पर मुकदमा दर्ज कराया था। 
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बताया थी गया कि आज सुबह करीब साढ़े नौ बजे हम अदालत में तारीख पर जा रहे थे, जैसे ही हम लोग ग्राम जौली के जंगल में पहुंचे तो हमारे गांव तेवड़ा निवासी अरशद, आलम उर्फ लाल्ला, नजर, इम्तियाज, अफजाल, अब्दुल समद मोटरसाइकिलों पर मिले और हम पर जान से मारने के लिए तमंचों से गोली चला दी। जिससे मेरे भाई नसीम की मौके पर मौत हो गई और हम लोगों ने भाग कर जान बचाई। इस घटना में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया। जिसमें पुलिस ने अदालत में छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया और चार लोगों को अदालत ने वादी के बयान के आधार पर तलब किया। अदालत ने सभी 10 लोगों पर आरोप तय किए। अरशद, उसके भाई रागिब और रौनक, आलम उर्फ लाल्ला, नजर, इम्तियाज, अफजाल, अब्दुल समद, यामीन, फरमान शामिल रहे।

वहीं इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव द्वितीय की अदालत संख्या-9 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पवन सिंघल व पुष्पेंद्र पाल के साथ प्राइवेट कौंसिल प्रमोद त्यागी व हसीन हैदर ने अदालत में 12 गवाह और सबूत पेश किए। मुकदमें के सह अभियुक्त आलम उर्फ लाल्ला व फरमान की मुकदमें की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

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गुरुवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार अदालत ने नसीम की हत्या में दोषी करार दिए गए अरशद, रागिब, रौनक, नजर, इम्तियाज, अफजाल, अब्दुल समद, यामीन को आजीवन कारावास और विभिन्न धाराओं में तीन लाख एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 50 प्रतिशत मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए। उधर, कचहरी में दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। पुलिस ने कई बार उन्हें खदेड़ा। बाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई।

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