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सीजेएम कोर्ट ने खारिज की धारा हटाने की अर्जी
Updated Wed, 30 Aug 2017 02:04 AM IST
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मेरठ। तहसील में मंडलायुक्त द्वारा छापामारी के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने उन पर लगी धारा 409 आईपीसी हटाने की अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की। सीजेएम तबरेज अहमद ने यह अर्जी खारिज कर दी।
विगत तीन अगस्त को सदर तहसील में छापामारी के दौरान पकड़े गए नायब नाजिर रण सिंह, आशु उर्फ अभिषेक सागर, संजय कुमार, रिजवान, नितिन एवं मुकेश कुमार के खिलाफ थाना देहली गेट पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (किसी लोकसेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक न्यासभंग करना), 120 बी (साजिश रचना) में मुकदमा दर्ज हुआ था। सभी आरोपी जेल भेज दिए गए थे। आरोपियों की तरफ से सीजेएम और जिला जज न्यायालय में दाखिल जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।
मंगलवार को सीजेएम की अदालत में पेशी के दौरान आरोपियों की तरफ से अर्जी दी गयी कि उन पर धारा 409 के अपराध का होना नही पाया जाता है, इसलिए रिमांड से यह धारा हटा दी जाए। सीजेएम ने याचिका पर सुनवाई के दौरान इसे खारिज कर दिया।
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- तहसील में छापामारी के दौरान हुई गिरफ्तारी का मामला
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विगत तीन अगस्त को सदर तहसील में छापामारी के दौरान पकड़े गए नायब नाजिर रण सिंह, आशु उर्फ अभिषेक सागर, संजय कुमार, रिजवान, नितिन एवं मुकेश कुमार के खिलाफ थाना देहली गेट पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (किसी लोकसेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक न्यासभंग करना), 120 बी (साजिश रचना) में मुकदमा दर्ज हुआ था। सभी आरोपी जेल भेज दिए गए थे। आरोपियों की तरफ से सीजेएम और जिला जज न्यायालय में दाखिल जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।
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मंगलवार को सीजेएम की अदालत में पेशी के दौरान आरोपियों की तरफ से अर्जी दी गयी कि उन पर धारा 409 के अपराध का होना नही पाया जाता है, इसलिए रिमांड से यह धारा हटा दी जाए। सीजेएम ने याचिका पर सुनवाई के दौरान इसे खारिज कर दिया।
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