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तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Updated Sat, 05 Aug 2017 08:15 PM IST
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मेरठ। थाना परीक्षितगढ़ से हत्या के आरोपी को छुड़ाने के लिए विगत 26 जून को पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचने के आरोपी इंतेखार, इंतेजार पुत्र कल्लू खां तथा आबिद पुत्र बुंदू निवासी किला परिक्षितगढ़ की जमानत अर्जी को जिला जज चंद्रहास राम ने खारिज कर दिया। इसकी रिपोर्ट एसओ परीक्षितगढ़ विनोद कुमार ने दर्ज कराई थी। आरोपियों की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी का सरकारी वकील अनिल तोमर ने विरोध किया। जिला जज ने प्रकरण गंभीर मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।
11 अगस्त को होगी सुनवाई
मेरठ। मंडलायुक्त द्वारा सदर तहसील में छापा मारकर गिरफ्तार किए नायब नाजिर रण सिंह समेत छह आरोपियों ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की है। पूर्व में इन सभी की जमानत अर्जी को सीजेएम तबरेज अहमद ने खारिज कर दिया था। न्यायालय जिला जज चंद्रहास राम द्वारा जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
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11 अगस्त को होगी सुनवाई
मेरठ। मंडलायुक्त द्वारा सदर तहसील में छापा मारकर गिरफ्तार किए नायब नाजिर रण सिंह समेत छह आरोपियों ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की है। पूर्व में इन सभी की जमानत अर्जी को सीजेएम तबरेज अहमद ने खारिज कर दिया था। न्यायालय जिला जज चंद्रहास राम द्वारा जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
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