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बकाएदार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

Sat, 20 Mar 2021 11:55 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Mar 2021 11:55 PM IST
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The defaulters will not be able to contest the panchayat elections
मऊ। किसी भी संस्था के बकायेदार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। प्रत्याशियों को नामांकन करने से पूर्व बकायेदार न होने का नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाना होगा।
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चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष तथा ब्लाक प्रमुख जैसे पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है कि वे किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट बैंक, कोआपरेटिव बैंक से लेकर किसी भी वित्तीय संस्था का बकायेदार नहीं होना चाहिए। बकाएदार होने पर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो सकता है। इसलिए अभी से भावी प्रत्याशी वित्तीय संस्थानों से नो ड्यूज बनवाने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। जो बकाएदार हैं वे जल्द अपने बकायों का भुगतान कर रहे हैं। भावी प्रत्याशी भी यह जान रहे हैं कि यदि कहीं किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का बकाया रह गया तो यह उसके लिए नुकसानदेह होगा। नो ड्यूज बनवाने वालों की भीड़ बैंकों और वित्तीय संस्थानों में दिखाई दे रही है। भावी प्रत्याशी अभी तो आरक्षण की घोषणा की बाट जोह रहे हैं। इसलिए उनकी सक्रियता में थोड़ी नरमी आ गई है। हालांकि आरक्षण सूची जारी होते ही प्रत्याशियों की सक्रियता में काफी तेजी आ जाएगी।
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