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Mau News: मिठाई की दुकानों पर एक्सपायरी डेट लिखे बिना ही बिक रहीं मिठाइयां

Sat, 13 May 2023 01:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 13 May 2023 01:27 AM IST
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Sweets are being sold at the shops without expiry date
नगर सहित जिले के विभिन्न बाजारों में मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया (एफएसएसआई) के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। मिठाई के डिब्बों तथा दुकानों में रखी मिठाइयों की निर्मित होने की तिथि और एक्सपायरी तिथि नहीं लिखी जा रही है। ग्राहकों को नहीं पता होता है कि कौन सी मिठाई कब बनी है और कबतक चलेगी।नियम यह है कि मिष्ठान भंडार पर यह साफ लिखा होना चाहिए कि कौन सी मिठाई कब बनी और कितने दिनों तक चलेगी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए इस नियम का अक्षरश: पालन होना अनिवार्य है लेकिन स्थिति यह है कि दुकानदार कई-कई दिन पहले बनीं हुई मिठाइयां बेखौफ होकर बेच रहे हैं। इसकी वजह से लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है।
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नगर के सहादतपुरा, मिर्जाहादीपुरा, रौजा, सदर चौक, घास बाजार, भीटी, गाजीपुर तिराहा, बाल निकेतन, मुंशीपुरा, मुहम्मदाबादगोहना, मधुबन, घोसी, कोपागंज, दोहरीघाट, चिरैयाकोट, रतनपुरा सहित विभिन्न बाजारों में विभिन्न नाम से मिठाई के प्रतिष्ठान संचालित हैं। खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इसके लिए सख्त नियम लागू किए हैं।
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इसके तहत मिठाई की दुकानों को भी परातों और डिब्बों में बिक्री के लिए रखी मिठाइयों के निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि भी लिखने का प्रावधान किया गया है। इन विवरणों का उल्लेख मिठाई के डिब्बों पर भी करना अनिवार्य है लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। मिठाई की बिक्री खुले में की जा रही है। इन मिठाइयों के निर्माण और अवधि की भी जानकारी नहीं लिखी जा रही है। संबंधित विभाग की तरफ से छापेमारी कर खानापूर्ति कर इतिश्री कर ली जा रही है।
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कोट------------
नियमों का पालन कराने के लिए दुकानदारों को जागरूक किया जाता है अभियान चलाकर नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। -एसके त्रिपाठी अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग।
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