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Mau News: दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष की सजा

Wed, 28 Aug 2024 11:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 28 Aug 2024 11:36 PM IST
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Rape convict sentenced to 12 years in prison
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने किशोरी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा होने पर 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी की 17 वर्षीय बेटी को आरोपी देवलास मेला से नवंबर 2016 में शादी के आशय से ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना परासखाड़ गांव निवासी दिलीप यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।
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कुल 7 गवाहों को पेश किया गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि झूठा फंसाया गया है।



विशेष न्यायाधीश ने आरोपी दिलीप यादव को नाबालिग को शादी के आशय से ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया।



दहेज हत्या में पति, सास- ससुर को सात वर्ष की सजा

मऊ। दहेज हत्या, साक्ष्य मिटाने के मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को पति, सास और ससुर को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक मिथिलेश कुमार त्रिपाठी ने सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 9 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। मामले में नामजद पांच आरोपियों में दो के नाबालिग होने के चलते उनकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी लाल मोहम्मद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी के अनुसार, उसकी पुत्री मदीना बानो की शादी चिरैयाकोट निवासी मोहम्मद इस्माइल पुत्र निसार के साथ हुई थी। 26 अक्तूबर 2018 को गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को दफन कर दिया गया। तहरीर के आधार पर चिरैयाकोट थाने में पति मोहम्मद इस्माइल, सास अख्तरी बेगम, ससुर निसार अहमद तथा दो देवरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट ने दोषी पति, सास-ससुर को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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