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योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करें दिव्यांगजन

Thu, 15 Oct 2020 10:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2020 10:09 PM IST
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PWDs apply for benefits of the scheme
मऊ। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रितेश बिंदल ने बताया कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रुपया, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रुपया तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35हजार रुपया की एकमुश्त धनराशि दोनों के संयुक्त खाते में प्रदान की जाती है। पात्रता शादी के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
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