Mau: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर के खिलाफ NBW जारी, अधिकारियों से ‘हिसाब-किताब’ वाले बयान मामले में है फरार
बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और हेट स्पीच के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की गुरुवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। जबकि इस मामले के दूसरे आरोपी उमर अंसारी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया।
विस्तार
माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ भी मऊ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी करते हुए पूर्व विधायक के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी है।
बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और हेट स्पीच के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की गुरुवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। जबकि इस मामले के दूसरे आरोपी उमर अंसारी के कोर्ट में पेश में नहीं होने उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया गया। सीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए 15 मई की तिथि तय की।
क्या है पूरा मामला
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी और मंसूर को आरोपी बनाया गया। इसमें आरोप था कि तीन मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने जनसभा की।
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इसमें मंच से अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के द्वारा चुनाव के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोकने और उनका हिसाब-किताब करने संबंधी बयान दिया गया था। जब यह बयान अब्बास अंसारी के द्वारा मंच से दिया जा रहा था तब मंच पर उमर अंसारी भी मौजूद था।
विवादित बयान का वीडियो हुआ था वायरल
बाद में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर मऊ नगर कोतवाली में अब्बास अंसारी उसके छोटे भाई उमर अंसारी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पहले ही अब्बास अंसारी की जमानत याचिका एमपी/एमएलए कोर्ट से खारिज हो चुकी है। वर्तमान समय में वह कासगंज जेल में बंद है। उमर अंसारी फरार है।