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Mau News: दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 09 Feb 2024 01:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Feb 2024 01:58 AM IST
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District and Sessions Judge Rameshwar rejected the bail application of the accused named in the rape case.
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने 11 दिसंबर 2023 को जबरदस्ती दुष्कर्म किया। तथा विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के अलीनगर कम्हरिया निवासी आशिक उर्फ आसिफ पुत्र महताब की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। संवाद
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