{"_id":"5aa2c8654f1c1bc3758b4810","slug":"91520617573-mau-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुराचार के मामले में दो की जमानत खारिज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दुराचार के मामले में दो की जमानत खारिज
Updated Fri, 09 Mar 2018 11:24 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुराचार करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा के डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने जमादरा गांव निवासी अखिलेश राजभर और विशाल राजभर पुत्र नरेश को आरोपित किया था। साथ ही बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बीते तीन जनवरी 2018 को आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गए और उसके साथ दुराचार किया। आरोपी जमादरा गांव निवासी अखिलेश राजभर पुत्र हीरा और विशाल राजभर पुत्र नरेश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
विज्ञापन
मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने जमादरा गांव निवासी अखिलेश राजभर और विशाल राजभर पुत्र नरेश को आरोपित किया था। साथ ही बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बीते तीन जनवरी 2018 को आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गए और उसके साथ दुराचार किया। आरोपी जमादरा गांव निवासी अखिलेश राजभर पुत्र हीरा और विशाल राजभर पुत्र नरेश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
विज्ञापन