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हत्या और दुराचार के मामले में चार की जमानत खारिज

Wed, 03 Jun 2020 10:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jun 2020 10:42 PM IST
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Bail of four dismissed for murder and misconduct
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या और दुराचार के अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार दौलसेपुर गांव निवासी उमेश कुमार की तारीफ पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कहना है कि जमीन के विवाद को लेकर 23 अप्रैल 20 को उसके बड़े पिता बालेश्वर राम को अभियुक्त गण लाठी डंडा कुल्हाड़ी से मारने पीटने लगे। उन्हें बचाने सुनील, रेनू, घुसिया आई तो आरोपीगण ने उन्हें भी मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। इलाज के दौरान बालेश्वर की मौत हो गई।
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मामले में आरोपी दौलसेपुर गांव निवासी लालबहादुर, सुमित्रा और ममता पत्नी सुरेंद्र की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली मुहम्दाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की किशोरी के साथ आरोपी ने दुराचार किया। मामले में आरोपी चकभोपतपुर सुतरही गांव निवासी राधेश्याम राजभर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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