{"_id":"59dbaa5f4f1c1baf678b4d36","slug":"91507568223-mau-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"यातायात पुलिस और फायर सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यातायात पुलिस और फायर सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला
Updated Mon, 09 Oct 2017 10:31 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
पहसा । दीप देव इटर कालेज हलधरपुर में सोमवार को यातायात पुलिस और फायर सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को अगलगी से बचाव और नाबालिगों संग होने वाले अपराधों से खुद को बचाने के उपाय और सुझाव बताए। यातायात प्रभारी एमपी सिंह ने यातायात के नियमों की जानकारी विस्तार से दी। महिला थानाध्यक्ष अनीता सिंह ने छात्रों को बताया कि आस पास किसी के न होने पर भी वे कैसे अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। उन्होंने आत्मरक्षा के गुए सिखाए। महिला एसओ ने वुमेन पावर लाइन 1090, एंटी रोमियो स्क्वायर, 181 रेस्क्यू वैन तथा पासको एक्ट के बारे में बताया। यातायात प्रभारी एमपी सिंह ने कहा कि बच्चे कभी भी सड़क पर न खेलें, सड़क पार करते समय सावधानी बरतें क्योंकि सड़क पार करना जोखिम भरा है। फायर सर्विस के प्रभारी धर्मचन्द ने कहा कि आग से बचने के लिए आग बुझाने वाले संयंत्र का प्रयोग करें। थानाध्यक्ष हलधरपुर नीरज कुमार पाठक ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाहन न चलायें। वाहन बिना हेल्मेट के न चलायें। वाहन चालक चलाते समय मोबाइल से बात न करें। सदैव यातायात के नियमों का पालन करें। नशीले पदार्थ का प्रयोग न करें। आरक्षी मृदुला मौर्य, सरोज यादव ने कहा कि छात्र छात्राएं अवांछानीय तत्वों से अपना बचाव स्वयं करें।उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ छेड़खानी करने वालों पर पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। इस मौके पर दीप देव इण्टर कालेज के प्रबन्धक प्रेमशंकर सिंह ने अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह, मोहन यादव, राकेश सिंह, सुनील कुमार सिंह, रमाकांत राजभर आदि लोग मौजूद रहे।