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UP: ट्रैक्टर का क्लेम हुआ खारिज, अब बीमा कंपनी को देना होगी पूरी धनराशि...दिए गए ये आदेश

Thu, 12 Dec 2024 03:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संंवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संंवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 12 Dec 2024 03:26 PM IST
सार

घर के बाहर से पीड़ित का ट्रैक्टर चोरी हो गया। पीड़ित ने जब क्लेम मांगा तो बीमा कंपनी ने फाइल निरस्त कर दी। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को धनाराशि देने के आदेश दिए हैं। 
 

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Insurance company will give Rs 4.15 lakh to tractor owner
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के नौगांव में 11 नवंबर 2020 को घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को चोर ले गए। पीड़ित ने बीमा कंपनी से क्लेम की धनराशि मांगी तो उसकी क्लेम को खारिज कर दिया। इसके बाद उसने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली। यहां आयोग ने बीमा कंपनी को 4.15 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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हाईवे थाना क्षेत्र के नौगांव निवासी देवेंद्र सिंह ने 14 अक्तूबर 2020 को ट्रैक्टर खरीदा। ट्रैक्टर का बीमा 16 अक्तूबर 2020 से 15 अक्तूबर 2021 तक इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया। 11 नवंबर 2020 को ट्रैक्टर को घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को चोर ले गए। पीड़ित ने इसकी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई और सारे कागजात लेकर बीमा कंपनी से क्लेम किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया। इसके बाद उसने 15 सितंबर 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां वाद दायर किया।
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मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार की अध्यक्षता में सदस्य छवि सिंघल और मनीष परमार की बेंच ने की। पीड़ित ने अपने वाद में मुख्य प्रबंधक इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कार्यालय इफ्को सदन, सी-1 जिला केंद्र साकेत नई दिल्ली, बीमा कंपनी के आगरा तथा लखनऊ कार्यालय के प्रबंधक को प्रतिवादी बनाया।
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आयोग ने पीड़ित के पक्ष में फैसला देते हुए बीमा कंपनी को ट्रैक्टर की बीमित धनराशि 4.75 लाख के सापेक्ष 4 लाख रुपये मय 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने और मानसिक एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए 15 हजार रुपये की धनराशि देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ भी बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि यदि धनराशि 30 दिन के अंदर पीड़ित को नहीं दी तो सात प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि प्रदान करनी होगी।
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