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हत्यारे को फांसी: कमरे में बंद करके दंपती सहित पांच को जिंदा जला दिया था, कोर्ट ने सुनाई मृत्यु दंड की सजा
Tue, 13 Aug 2024 05:33 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Tue, 13 Aug 2024 05:33 PM IST
सार
मैनपुरी में कमरे में बंद करके दंपती सहित पांच लोगों को जिंदा जलाने वाले हत्यारे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। मामले में चार वर्ष बाद फैसला आया।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चार वर्ष पहले दंपती सहित पांच लोगों की जलाकर हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दोष साबित होने पर जिला जज सुधीर कुमार ने दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। उसने कमरे की कुंडी बाहर से बंद करके मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई थी।
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मामला थाना कोतवाली के गांव माधौनगर खरपरी का है। गांव के रहने वाले जगदीश का अपने गांव के ही मुरारी से विवाद चल रहा था। 18 जून 2020 की रात 12 बजे जगदीश का भाई रामबहादुर, रामबहादुर की पत्नी सरलादेवी, पुत्री संध्या उर्फ रोहिनी, शिखा और पौत्र रिषी मकान के एक कमरे में सो रहे थे।
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रात में घर में घुसे मुरारी ने कमरे की कुंडी बाहर से बंद करके मिट्टी का तेल डालकर आग लगी दी। चीखपुकार सुनकर आए गांव के लोगों को देखकर मुरारी मौके से भाग गया। आग से जले रिषी ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। अन्य घायलों ने मेडिकल कॉलेज सैफई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।
जगदीश ने मुरारी के खिलाफ थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने मुरारी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। डीजीसी की दलीलों के बाद जिला जज सुधीर कुमार ने मुरारी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है।