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बैंक मैनेजर से प्रताड़ित विधवा: कारण बता रहा न खाते से निकालने दे रहा पैसे, कोर्ट का पहुंचा नोटिस तो उड़े होश

Tue, 30 May 2023 04:34 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Tue, 30 May 2023 04:34 PM IST
सार

मैनपुरी में बैंक मैनेजर एक विधवा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। वह कारण बता रहा न खाते से पैसे निकालने दे रहा है। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव ने उसे नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

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Bank manager not allowing widow to withdraw money from her own account in Mainpuri
थाना बरनाहल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बैंक मैनेजर एक विधवा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। वह उसे उसके ही खाते से पैसे नहीं निकालने दे रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि वह इसके पीछे कोई ठीक जवाब भी नहीं दे रहा है। परेशान महिला ने इसकी शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की। इस पर प्राधिकारण के सचिव ने मैनेजर को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।  

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सरकारी योजना के तहत आया है पैसा

मामला बरनाहल थाना क्षेत्र के अटा नवाटेढ़ा का है। यहां की रहने वाली सुमनलता ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक शिकायती पत्र दिया। बताया कि उनके पति उपेंद्र सिंह की दस दिसंबर 2019 को मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद कृषि दुर्घटना बीमा योजना (सरकारी योजना) के तहत औपचारिकताएं पूरी की गई। इसके बाद उनके खाते में पांच लाख रुपये शासन की तरफ से आए। 

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नहीं निकालने दे रहा खाते से पैसे

उन्होंने बताया कि उनका खाता बरनाहल स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर है। पति की मौत के बाद वह आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। इसके चलते वह कई बार पैसा निकालने के लिए बैंक गईं। यहां शाखा मैनेजर उसके खाते से रुपये नहीं निकालने दे रहा है। पूछने पर बैंक कर्मचारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं। 


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प्राधिकरण की सचिव ने जारी किया नोटिस

थक हारकर वह सुमनलता ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की शरण ली। बताया कि उनको दो वक्त की रोटी, इलाज व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है। पैसे उनके खाते में हैं लेकिन मैनेजर निरकालने नहीं दे रहा है। बताया कि उनके पास मैनेजर की हरकत के सबूत भी हैं। इस पर प्राधिकरण की सचिव (सिविल जज) नम्रता सिंह ने बैंक मैनेजर को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत और स्पष्ट आख्या दो जून तक प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

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